Legal name and gender change in India for LGBTQ+ persons
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कानूनी रूप से अपना लिंग/नाम कैसे बदलें?

द्वारा Hasina Khan जून 10, 05:03 बजे
क्या आपने अपने लिंग/नाम में परिवर्तन किया है लेकिन स्कूल के उस पहचान पत्र कार्ड में अभी भी वही पुराना विवरण है? आप अपना नाम और लिंग कानूनी रूप से कैसे परिवर्तित करा सकते हैं? इस लेख में हम आपको इससे जुड़ी सारी जानकारी देंगे।

भारत की केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संचालित योजनाओं में अपने अधिकारों और लाभो तक पहुंच के लिए पहचान दस्तावेज (आईडी) आवश्यक हैं।

वर्तमान में भारत में कानूनी नाम और लिंग परिवर्तन के दो विकल्प मौजूद हैं। पहली विधि जो अभी भी चल रही है वो है पुरानी राजपत्र (ओल्ड गैजेट) पद्धति, जिसमें नोटरीकृत हलफनामा प्राप्त करना, समाचार पत्रों के विज्ञापन प्रकाशित करना और अंत में राष्ट्रीय / राज्य राजपत्र को अधिसूचित करना शामिल है।

दूसरी विधि अपेक्षाकृत नए ‘ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019’ के तहत निर्दिष्ट है और इसके नियम 25 सितंबर 2020 से लागू हुए हैं। यह भारत में नाम और लिंग परिवर्तन के लिए कानूनी प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करता है।

यह प्रक्रिया निम्नलिखित है:

1. अपने जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) के पास ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड के लिए आवेदन करें। यह वहां जाकर या ऑनलाइन फॉर्म भरकर भी किया जा सकता है।

2. नियमों में उल्लेखित क्रमांक 6 के अनुसार  "लैंगिक-पुष्टि प्रक्रिया के लिए मेडिकल जांच" के बाद आप बाइनरी पुरुष या महिला (यदि आप चाहें) के रूप में लैंगिक परिवर्तन के संशोधित पहचान प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें।

आप ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल पर उपलब्ध संयुक्त फॉर्म के माध्यम से ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड के बिना भी सीधे संशोधित प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।

3. नियमों के अनुसार आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि जैसे कानूनी दस्तावेजों पर अपना नाम, फोटो और लिंग बदलने के लिए ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड का उपयोग करें।

इस लेख में लिंग परिवर्तन के लिए ऑफ़लाइन या ऑनलाइन दोनों तरह से ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड और पहचान का संशोधित प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को ठीक से समझाया गया है।
 

आधिकारिक दस्तावेजों पर नाम और लिंग कैसे बदलें? 

  1. मतदाता पहचान पत्र

स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय चुनावों में मतदान करने के लिए भारतीय नागरिकों के लिए पहचान का प्रमाण।

मतदाता पहचान पत्र के विवरण में परिवर्तन करना

अपना नाम और लिंग (जो भी आपकी पहचान हो) अपडेट करने के लिए, फॉर्म -8 भरें और जमा करें (निर्वाचक नामावली में दर्ज विवरणों में सुधार के लिए आवेदन)। इसके लिए भाग (ई) के सामने दिए हुए बॉक्स में टिक करें और दिए गए स्थान में सही जानकारी लिखें। अपने ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड की या/और केंद्रीय/राज्य राजपत्र में अपने बदले हुए नाम की एक-एक प्रति अपने पास रखें। आप इस फॉर्म को या तो ऑनलाइन (राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर) जमा कर सकते हैं, या इसे वहां जाकर जमा कर सकते हैं या इसे अपने मतदाता केंद्र में निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ)/सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ) को भेज सकते हैं।

चुनाव अधिकारी आपसे लिंग पहचान का प्रमाण मांग सकते हैं, लेकिन वे आपको वहां तुरंत किसी भी तरह से लिंग को सत्यापित करने या किसी तरह के उत्पीड़न के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। यदि आप किसी उत्पीड़न या भेदभाव का सामना करते हैं, तो आपको चुनाव अधिकारियों से शिकायत करनी चाहिए। अगर ये अधिकारी जवाब नहीं देते हैं, तो पुलिस में शिकायत दर्ज करने के लिए वकीलों, गैर सरकारी संगठनों आदि की मदद लें।

नया मतदाता पहचान पत्र

फॉर्म-6 भरें (मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आवेदन)। आप इस फॉर्म में 'पुरुष', 'महिला' या 'तीसरा लिंग' चुन सकते हैं। नई वोटर आईडी के लिए आवेदन करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।
 

2. आधार कार्ड

कई सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत लाभ प्राप्त के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। इसमें भारत सरकार द्वारा जारी 12-अंको का यूनिक आइडेंटीफिकेशन नंबर होता है और यह पूरे देश में पहचान और पते के प्रमाण के रूप में मान्य है।

आधार कार्ड के विवरणों में बदलाव 

आप अपना नाम और लिंग ऑनलाइन यूआईडीएआई पोर्टल के माध्यम से या अपने नजदीकी नामांकन केंद्र में जाकर बदल सकते हैं (ऑनलाइन देखें)। नाम में परिवर्तन के लिए, आपको आधार फॉर्म पर सहायक दस्तावेज के रूप में "कानूनी नाम परिवर्तन प्रमाणपत्र" विकल्प का चयन करके अपने ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड को अपलोड करना होगा। लिंग में बदलाव या आपके लुक (अपीयरेंस) में बदलाव के लिए, किसी सहायक दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है।

यूआईडीएआई पोर्टल पर प्रत्येक अपडेट के लिए आपसे 50 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक समय में एक से अधिक फ़ील्ड के अपडेट को केवल एक अपडेट माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए इसे पढ़ें

आधार व्यक्ति के लिंग में परिवर्तन के लिए सबसे आसान आईडी में से एक माना जाता है। इससे कई अन्य दस्तावेज़ों में परिवर्तन करने में आसानी होती है।

नया आधार कार्ड

नया आधार कार्ड प्राप्त करने के लिए आपको आधार नामांकन केंद्र में जाना होगा। यह प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से नि:शुल्क है।

भरे हुए नामांकन फॉर्म के साथ, आपको अपने पहचान प्रमाण पत्र (जिसमें आपकी फोटो हो), पता और जन्म तिथि के प्रमाण पत्र की एक-एक प्रति जमा करनी होगी। नियमों के अनुसार, अधिकारियों को आपके लिंग को सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं है और जो भी आपकी लैंगिक पहचान हो आप उसे दर्ज कर सकते हैं, भले ही आपके अन्य पहचान दस्तावेजों में कुछ और लिखा हो।

3.पैन कार्ड 

टैक्स फाइल करने के लिए एक स्थायी खाता संख्या (पैन) की आवश्यकता होती है और यह पहचान का प्रमाण भी है। पैन कार्ड को आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है

पैन कार्ड का विवरण अपडेट करना

एक बार आधार कार्ड उपलब्ध (या तो अपडेट या नया) हो जाने पर आप ई-केवाईसी का विकल्प चुन सकते हैं और इस पेपरलेस पैन कार्ड अपडेट प्रक्रिया का चयन कर सकते हैं।

नया पैन कार्ड

भारत सरकार द्वारा पैन कार्ड आवेदन फॉर्म में ट्रांसजेंडर की श्रेणी शुरू की गई है। इसे यहां विस्तार से समझाया गया है।

4. पासपोर्ट

अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए भारतीय नागरिकों को पासपोर्ट जारी किया जाता है। यह पहचान, निवास और आयु के प्रमाण के लिए दुनिया भर में मान्यता प्राप्त मूलभूत प्रमाण पत्रों में से एक है।

नया पासपोर्ट या पासपोर्ट में अपडेट 

भारत में नए पासपोर्ट या अपडेट करने की प्रक्रिया एक जैसी ही है। इस आर्टिकल में इसे विस्तार से समझाया गया है।

नालसा के उस फैसले के बाद भी, जो बिना सर्जरी या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी (एचआरटी) के किसी भी लिंग के साथ पहचान रखने का अधिकार देता है, ‘लिंग-पुष्टि सर्जरी प्रमाण पत्र’ के बिना बाइनरी ट्रांस-मेल या ट्रांस-फीमेल के रूप में जेंडर मार्कर में परिवर्तन करना मुश्किल है।

अधिक जानकारी के लिए इस याचिकाकर्ता (Petitioner) की कहानी पढ़ें

इसमें बताया गया है कि कुछ ट्रांसजेंडर लोग जब सत्यापन के लिए उस जगह पर गए तो वहां उन्हें पुलिस द्वारा उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। आप ऐसे अवैध कदमों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं और यह भी जोर दे सकते हैं कि पुलिस दिन में ही उनका सत्यापन करे।

इसके भाग 2 में LGBTQ+ लोगों के लिए शिक्षा, व्यक्तिगत वित्त और स्वास्थ्य देखभाल की प्रक्रियाओं पर चर्चा की जाएगी।

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