How to change name/gender in school/college documents in India?
Shutterstock/Gino Santa Maria/तस्वीर में मॉडल का इस्तेमाल किया गया है।

मार्क शीट्स पर नाम या लिंग कैसे बदलें?

द्वारा Hasina Khan जुलाई 1, 01:02 बजे
आकाश, एक ट्रांस पुरुष है, वह अपना लिंग और नाम बदल चुका है लेकिन उसके स्कूल और कॉलेज के सर्टिफिकेट में अभी भी उसके जन्म के समय वाला ही नाम है। जब भी उसे नौकरी के लिए इंटरव्यू देना होता है, तब उसे यह साबित करना मुश्किल होता है कि ये डॉक्यूमेंट्स उसके ही हैं। वह अपनी मार्कशीट पर अपना नाम और लिंग कैसे बदल सकता है?

नाम बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ती है?

LGBTQ+ समुदाय के किसी भी व्यक्ति को निम्न में से किसी एक कारण से कानूनी रूप से स्कूल/कॉलेज सर्टिफिकेट पर अपना नाम और लैंगिक पहचान बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है:

1.उच्च शिक्षा के लिए (किसी अन्य स्कूल या कॉलेज में)

2.किसी ऑर्गनाइजेशन में नौकरी पाने के लिए

यदि आपकी पहचान LGBTQ+ व्यक्ति के रूप में है, तो आप कानूनी रूप से अपने स्कूल/कॉलेज सर्टिफिकेट पर अपना नाम या लैंगिक पहचान बदल सकते हैं। हालांकि यह पूरी प्रक्रिया थोड़ी जटिल जरूर है, लेकिन हमने नीचे इस प्रक्रिया को आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है।

यह प्रक्रिया कैसे शुरू करें?

1. स्कूल सर्टिफिकेट (10वीं और 12वीं) में नाम और लैंगिक पहचान में बदलाव 

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और राज्य शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं के स्कूल सर्टिफिकेट में नाम बदलने के लिए अलग-अलग प्रक्रियाएं अपनाई हैं।

स्कूल सर्टिफिकेट पर नाम बदलने के लिए सीबीएसई की प्रक्रिया:

सीबीएसई के परीक्षा उपनियमों के नियम 69.1 के अनुसार, स्कूल की मार्कशीट (10वीं और 12वीं) पर नाम बदलने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निम्न है:

• सबसे पहले आप नाम बदलने के लिए एक एप्लीकेशन लिखित रूप से जमा करें।

• दो समाचार पत्रों की मूल प्रति प्रदान करें जिसमें आपका बदला हुआ नाम दर्ज़ हो।

• फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट/मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/या उप मंडल मजिस्ट्रेट के सामने शपथ लें और नाम बदलने से संबंधित एक हलफनामा (एफिडेविट) संलग्न करें।

• गैजेट (केंद्र या राज्य) में परिवर्तन के प्रकाशन की मूल प्रति उपलब्ध कराएं।

नोट: संबंधित अधिकारियों द्वारा अभी भी केंद्रीय राजपत्र प्रकाशन को अधिक प्राथमिकता दी जाती है, हालांकि राज्य राजपत्र प्रकाशन भी समान रूप से मान्य है।

• निर्धारित फीस जमा करें।

• अपने माता-पिता द्वारा भरे गए एडमिशन फॉर्म की एक प्रति ले, जो राजपत्र अधिसूचना के अनुसार अपडेटेड और अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक (हेड) द्वारा सत्यापित हो।

• पिछले स्कूल के स्कूल छोड़ने के सर्टिफिकेट की एक प्रति संलग्न करें, जो आपके या आपके माता-पिता द्वारा आपके एडमिशन के समय जमा की गई थी (राजपत्र अधिसूचना के अनुसार अपडेटेड और आपके स्कूल के प्रधानाध्यापक (हेड) द्वारा सत्यापित)।

• स्कूल के प्रवेश और निकासी रजिस्टर के उस पेज की एक प्रति संलग्न करें, जिसमें आपका विवरण दर्ज़ हो (राजपत्र अधिसूचना के अनुसार अपडेटेड और आपके स्कूल के हेड द्वारा सत्यापित)।

आवेदन प्रक्रिया का संचालन करने वाले सीबीएसई बोर्ड के अधिकारी आपको इस पूरी प्रक्रिया में लगने वाले समय सीमा की जानकारी देंगे। निर्धारित प्रतीक्षा समय के बाद संबंधित अधिकारी से आगे की कार्रवाही के बारे में पूछें।

आपका आवेदन विभिन्न कारणों से खारिज किया जा सकता है जैसे- गलत डॉक्यूमेंट जमा करना, अधूरे डॉक्यूमेंट, या अनुरोधित बदलाव के लिए अधिकारी द्वारा कोर्ट आर्डर की मांग।

कृपया अपने सीबीएसई स्कूल सर्टिफिकेट पर अपना नाम बदलने के लिए आवश्यक री-कोर्स विधियों को अपनाएं।

हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में सीबीएसई को उन पुराने छात्रों के स्कूल सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन की अनुमति देने का निर्देश दिया जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं या रोजगार पाना चाहते हैं।

स्कूल सर्टिफिकेट पर लैंगिक पहचान में बदलाव के लिए सीबीएसई की प्रक्रिया:

भारत में सीबीएसई द्वारा जारी कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए स्कूल सर्टिफिकेट पर लिंग बदलने की प्रक्रिया का अभी भी कोई उचित ढांचा नहीं है। आमतौर पर अधिकारी अदालत की मंजूरी के बिना सर्टिफिकेट में लिंग बदलने से मना करते हैं।

भारत में स्कूल सर्टिफिकेट पर लिंग बदलने से संबंधित अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए आवेदक आमतौर पर अदालत में जनहित याचिका (PIL) दायर करते हैं। पूरे देश में LGBTQ+ के लिए स्थिति को यथासंभव समावेशी बनाने के लिए कोर्ट द्वारा कई सकारात्मक सुधार किए जा रहे हैं।

भारत में स्कूल सर्टिफिकेट पर लैंगिक पहचान बदलने के लिए निर्धारित प्रक्रिया निम्न है:

• अपने शिक्षा बोर्ड में एक एप्लीकेशन जमा करें।

• अपने नाम/लिंग में परिवर्तन दर्शाते हुए एक हलफनामा संलग्न करें, और उक्त परिवर्तन को सूचित करने वाली राजपत्र अधिसूचना (गैजेट नोटिफिकेशन) संलग्न करें। आवेदन के साथ नालसा निर्णय का संबद्ध भाग भी संलग्न करें।

संबंधित अधिकारी से फॉलोअप ले और लैंगिक पहचान में बदलाव के साथ अपना अपडेटेड स्कूल सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आगे के स्टेप फॉलो करें।

भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए दिल्ली कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए सीबीएसई को उन ट्रांसजेंडरों की मदद करने का निर्देश दिया, जो कानूनी रूप से अपने नाम और लिंग को एजुकेशन रिकॉर्ड में बदलना चाहते हैं।

स्कूल सर्टिफिकेट में नाम बदलने के लिए राज्य बोर्ड की प्रक्रिया:

प्रत्येक राज्य बोर्ड के पास अपने छात्रों (वर्तमान और पिछले दोनों) के लिए स्कूल सर्टिफिकेट पर कानूनी नाम और लैंगिक पहचान बदलने के लिए एक अलग प्रक्रिया होती है।

इस प्रक्रिया को सही तरीके से समझाने के लिए यहां केरल और पश्चिम बंगाल के उदाहरण का इस्तेमाल किया गया है।

केरल के राज्य शिक्षा बोर्ड की प्रक्रिया:

• अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट (10वीं और/या 12वीं) के साथ में स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट (SSLC) और मार्कलिस्ट की सत्यापित प्रति जमा करें।

• आपके स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा बताए गए बोर्ड का एप्लीकेशन फॉर्म संलग्न करें।

• अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक से एक फॉरवर्डिंग लेटर संलग्न करें जिसमें आपका विवरण हो, और यह प्रमाणित किया गया हो कि स्कूल प्रवेश रजिस्टर में सुधार किया गया था।

• अंत में, लोक परीक्षा आयोग द्वारा जारी आदेश की एक प्रति संलग्न करें।

पश्चिम बंगाल राज्य शिक्षा बोर्ड की प्रक्रिया:

• पश्चिम बंगाल बोर्ड के करेक्शन फॉर्म भरें और जमा करें।

अन्य राज्य बोर्ड:

अन्य राज्य बोर्डों ने भी स्कूल रिकॉर्ड में नाम और लैंगिक पहचान बदलने के लिए राज्य की अदालतों के निर्देशों को लागू करने के उपाय किए हैं या उनकी प्रक्रिया जारी है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट और कर्नाटक हाईकोर्ट भारत में स्कूल डॉक्यूमेंट पर अपना नाम और / या लैंगिक पहचान बदलने की मांग करने वाले ट्रांसजेंडरों के समर्थन में सामने आए हैं।

[ वकील सर्च नाम के ब्लॉग पर भारत में एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर नाम बदलने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध है।]

स्कूल सर्टिफिकेट में लैंगिक पहचान बदलने के लिए राज्य बोर्ड की प्रक्रिया:

भारत में विभिन्न राज्य बोर्डों के लिए स्कूल सर्टिफिकेट पर लैंगिक पहचान बदलने के लिए वर्तमान में कोई एक नियम (यूनिफॉर्म कोड) नहीं है। ऐसे कई बोर्ड हैं जो बिना कोर्ट आर्डर के स्कूली दस्तावेजों में लैंगिक बदलाव के लिए मना कर देते हैं।

सीबीएसई प्रक्रिया के तहत स्कूल सर्टिफिकेट पर लैंगिक पहचान बदलने के लिए निर्धारित प्रक्रिया को इस दिशा में पहले कदम के रूप में शुरू किया जा सकता है। यदि परिणाम संतोषजनक नहीं हैं, तो अधिक ठोस समाधान के लिए पीआईएल भरकर अदालत से मदद ली जा सकती है।

2. कॉलेज के सर्टिफिकेट पर नाम और लैंगिक पहचान में बदलाव :

भारत में कॉलेज सर्टिफिकेट पर नाम और लैंगिक पहचान को बदलने के लिए प्रत्येक केंद्रीय या राज्य विश्वविद्यालय की एक अलग प्रक्रिया है।

प्रक्रिया को समझने के लिए आपको अपने संबंधित कॉलेज के प्रशासन विभाग से संपर्क करना होगा। आपको किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क में रहने की सलाह दी जाती है जो पहले से ही इस प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं से गुजर चुका हो।

कुछ वकील यह सलाह देते हैं कि पहले अपने किसी परिचित प्रोफेसर से संपर्क करें और उनके माध्यम से संस्थान के प्रिंसिपल तक पहुंचें। यदि ऐसा करते समय आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो कानूनी सहायता के लिए अदालत जाएं।

भारत में अदालतें कॉलेज सर्टिफिकेट पर नाम और लैंगिक पहचान बदलने के बारे में LGBTQ+ अनुरोध के समर्थन में तेजी से निर्णय ले रही हैं।

इस श्रृंखला के भाग 3 में भारत में LGBTQ+ के लिए पर्सनल फाइनेंस और स्वास्थ्य संबंधी नीतियों के बारे में बात की जाएगी।


आप यह भी पढ़ सकते हैं: भारत में LGBTQ+ के लिए आईडी पर कानूनी नाम और लिंग परिवर्तन से संबंधित भाग 1

तस्वीर में मॉडल का इस्तेमाल किया गया है।

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