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क्या भारतीय कानून गर्भपात की अनुमति देता है?

Submitted by Kate R on शनि, 09/19/2020 - 12:43 बजे
हां, भारतीय क़ानून के अनुसार गर्भपात ना सिर्फ़ पूरी तरह वैद्य है बल्कि एक महिला को इसके लिए अपने माता-पिता/पति की अनुमति की भी ज़रुरत नहीं हैI सुरक्षित और कानूनी गर्भपात के लिए विश्व दिवस को चिह्नित करने के लिए, हम आज आपके लिए भारत में प्रचलित गर्भपात सम्बंधित पांच मिथकों के ऊपर से पर्दा उठाएंगेI

हालांकि भारत में गर्भपात के लिए कानून में अनुमति है, लेकिन सामाजिक कलंक के डर की वजह से कई महिलाएं अपने इस अधिकार का उपयोग करने से वंचित रह जाती हैंI विवाहित महिलाओं से उनकी पति और अविवाहित महिलाओं से उनके माता-पिता की अनुमति लेने के लिए कहा जाता है - हालांकि इस तरह की सहमति कानून द्वारा जरूरी नहीं है। यही वजह है कि कई महिलाएं अवैध और असुरक्षित गर्भपात करवाने पर मज़बूर हो जाती हैंI हाल ही में एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत में 1 करोड़ महिलाओं के द्वारा अवैध गर्भपात का सहारा लिया जाता है जिसके कारण उनके स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाता है। हम आज इससे जुड़े कुछ कानूनी पहलुओं पर चर्चा करेंगे जिससे कि महिलाएं अपने इस अधिकार का बेझिझक और सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल कर सकेंI

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तथ्य: गर्भावस्था अधिनियम (1971) के तहत भारत में कोई भी महिला गर्भपात करवा सकती हैI बशर्तें, उससे जुड़े कुछ नियमों का पालन होI जैसे कि गर्भधारण को कितना समय हो गया हैI

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तथ्य: दो तरह के गर्भपात होते हैं - शल्य और चिकित्सीयI चिकित्सीय में गोलियां के माध्यम से और शल्य में सर्जरी के द्वारा गर्भपात करवाया जाता हैI चिकित्सीय गर्हपात में दो गोलियों का एक संयोजन शामिल है- मिफेप्रिस्टोन और मिसोप्रोस्टोल - इन दोनों को तीन दिनों के भीतर लिया जाना चाहिए और गर्भावस्था के 10 सप्ताह के भीतर चिकित्सीय गर्भपात करवाया जा सकता हैI शल्य गर्भपात आमतौर पर गर्भावस्था के सात सप्ताह के बाद किया जाता है।

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तथ्य: कई लोगों को लगता है कि गर्भपात के लिए एक महिला के पास उसके माता-पिता या पति की अनुमति होनी चाहिए। लेकिन यह बिल्कुल गलत है - यदि आप एक वयस्क महिला हैं, तो आपको कानूनी तौर पर किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

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तथ्य: कई फिल्मों ने इस मिथक में अपना योगदान दिया है - एक महिला को पता चलता है कि वह गर्भवती है (जो दिख भी रहा होता है) और अब गर्भपात करवाना चाहती हैI अगले ही सीन में उसका गर्भपात हो भी जाता है जबकि वास्तविकता इससे बेहद अलग हैI गर्भावस्था अधिनियम तभी गर्भपात की अनुमति देता है यदि गर्भावस्था को 20 सप्ताह से अधिक ना हुआ हो।

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तथ्य: केवल योग्यता प्राप्त स्त्रीरोग विशेषज्ञ या एलोपैथ डॉक्टरों को ही गर्भपात करने की अनुमति हैI अन्य सभी डॉक्टर - आयुर्वेदिक, होमियोपैथ और यूनानी - गर्भपात करने के लिए उपयुक्त नहीं हैं, इसलिए ऐसी किसी भी प्रक्रिया के लिए उनसे किसी भी प्रकार का कोई भी संपर्क या मश्वरा नहीं लेना चाहिएI

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क्या आपके मन में गर्भपात सम्बंधित कोई सवाल हैं? आप हमारे फेसबुक पेज पर हमसे जुड़ कर पूछ सकते हैं या हमारे चर्चा मंच का हिस्सा बन सकते हैंI